
सागर। वंदे भारत लाईव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी। कलेक्टर संदीप जी.आर. ने संत रविदास वार्ड स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय, रामघाट सागर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कक्षा चौथी एवं पाँचवी के छात्र-छात्राओं से संवाद किया और विद्यालय के खुलने-बंद होने की जानकारी ली। साथ ही, शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के प्रभारी प्रधान अध्यापक एवं सहायक शिक्षक मोहन अग्रवाल अनुपस्थित पाए गए एवं सहायक शिक्षक श्री पंकज सिंह निरीक्षण के दौरान विद्यालय पहुँचे, किंतु उनके व्यवहार में नशे की आशंका के चलते कलेक्टर ने कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द जैन ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय, रामघाट सागर के प्रभारी प्राचार्य एवं सहायक शिक्षक मोहन अग्रवाल एवं सहायक शिक्षक पंकज सिंह को कम उपस्थिति लापरवाही बरतने, निर्देशों का पालन न करने एवं अन्य अनियमितताओं पर कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विगत दिवस कलेक्टर द्वारा शास. प्रा.शाला रामघाट विकास खण्ड सागर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान सहायक शिक्षक (प्रभारी प्रधानाध्यापक) मोहन अग्रवाल अनुपस्थित थे एवं संस्था में पदस्थ सहायक शिक्षक पंकज सिंह के शराब के नशे में होने की आशंका पाई गई। निरीक्षण के दौरान संस्था में मध्यान्ह वितरण में अव्यवस्था पाई गई, संस्था में पाठयपुस्तको का वितरण नहीं होना पाया गया, छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक स्तर कमजोर एवं शिक्षकों का संस्था पर कोई नियंत्रण नहीं पाया गया।
सहायक शिक्षक (प्रभारी प्रधानाध्यापक) मोहन अग्रवाल एवं सहायक शिक्षक पंकज सिंह का उक्त कृत्य गंभीर कदाचरण, स्वैच्छाचारिता, शिक्षक पद की गरिमा के प्रतिकूल होने के साथ ही म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लघन है, उक्त के संबंध में कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया जिसका प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोहन अग्रवाल सहायक शिक्षक, शास. प्रा.शाला रामघाट विकास खण्ड सागर एवं सहायक शिक्षक पंकज सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर केसली एवं शाहगढ़ पदस्थ किया गया है। दोनों सहायक शिक्षकों को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।